UP Varasat Praman Patra कैसे बनवाएं? जानें पूरी प्रक्रिया

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वरासत प्रमाण पत्र (Varasat Praman Patra) या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (Succession Certificate) एक कानूनी दस्तावेज है, जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों को जारी किया जाता है। यह प्रमाण पत्र यह साबित करता है कि मृतक व्यक्ति की संपत्ति का कानूनी उत्तराधिकारी कौन है।

उत्तर प्रदेश में इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता तब होती है जब मृतक की भूमि, संपत्ति या बैंक खातों का कानूनी हस्तांतरण करना होता है। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवादों को सुलझाने और संपत्ति के वितरण के लिए आवश्यक होता है।

वरासत प्रमाण पत्र के लिए पात्रता

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता होनी चाहिए:

  • मृतक व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी या परिवार के सदस्य (जैसे पुत्र, पुत्री, पत्नी, पति, माता-पिता) आवेदन कर सकते हैं।
  • संपत्ति का वारिस बनने के लिए इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, खासकर तब जब संपत्ति विवादित हो या उसके हस्तांतरण की आवश्यकता हो।

आवेदन प्रक्रिया

इसके लिए आप निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं –

  • सबसे पहले आप Vaad UP की आधिकारिक वेबसाइट “http://vaad.up.nic.in/” पर क्लिक करें।
  • फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए “ऑनलाइन आवेदन”वाले अनुभाग पर में जाएं।
VAAD PORTAL
  • इसके नीचे आपको मिनी लिस्ट के रूप में कुछ विकल्प दिखाई देंगे, फिर उसमें से आप “उत्तराधिकार / वरासत” पर क्लिक करें।
  • क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुलेगा, उसमें आपको सबसे उपर “उत्तराधिकार / वरासत हेतु आवेदन (प्रपत्र आर० सी० 9 पूर्व में प क – 11) ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें” वाले लिंक पर क्लिक करें।
VARASAT Cetrificate

तत्पश्चात आपके सामने एक और पेज खुलेगा, उसमें आप निम्नलिखित जानकारी दर्ज करें –

  • मोबाइल नंबर
  • मोबाइल नंबर ओटीपी दर्ज करें
  • फिर कैप्चा दर्ज करने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करें।
UP Varasat Praman Patra कैसे बनवाएं?

क्लिक करते ही आपके सामने और और पेज खुल जाएगा, उसमें आपको निम्न जानकारी भरनी होगी –

  • आवेदक का नाम
  • पिता या पति का नाम
  • आवेदन प्रदेश का निवासी है या नहीं
  • आधार नंबर
  • मोबाइल नंबर
  • पूरा पता
  • दर्ज करने के बाद “सुरक्षित करें” बटन पर क्लिक करें।
UP Varasat Praman Patra कैसे बनवाएं?

फिर आप दूसरे पेज पर पहुंच जाएंगी, उसमें आप निम्नलिखित जानकारी दर्ज करें –

  • उत्तराधिकार का आधार
  • खातेदार का नाम
  • पिता या पति या संरक्षक का नाम
  • खातेदार की मृत्यु
  • जिला
  • मंडल
  • परगना
  • पता
  • आधार नंबर
  • मोबाइल नंबर

अब “सुरक्षित करें” बटन पर क्लिक करें। फिर इसके बाद आपके समक्ष एक और पेज खुलेगा, उसमें आप निम्नलिखित जानकारी भरें –

  • भूखंड की संख्या
  • मंडल
  • जनपद
  • तहसील
  • खतौनी संख्या
  • ग्राम

इसके बाद आप फिर “सुरक्षित करें” पर क्लिक करें।

UP Varasat Praman Patra कैसे बनवाएं?
  • इसके बाद आपके सामने एक और पेज खुलेगा, उसमें आपको वारिस से संबंधित जानकारी भरनी होगी।
  • आप जितने भी लोगों को जोड़ना चाहते हैं, वे “वारिस जोड़े” वाले बटन पर क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं।
  • फिर इसके बाद नीचे स्थित “सुरक्षित करें” बटन पर क्लिक करें।
UP Varasat Praman Patra कैसे बनवाएं?
  • क्लिक करते ही उसके नीचे आपके आवेदन संख्या दिखाई देगी, उसे कहीं नोट कर लें या उसका स्क्रीनशॉट ले लें।
  • फिर इसके बाद मुख्य पृष्ठ पर आएं या “https://vaad.up.nic.in/search_p11_application.aspx” लिंक पर क्लिक करें।
  • फिर उसके बाद आवेदन संख्या दर्ज करें, दर्ज करने के बाद “प्रदर्शित करें” वाले बटन पर क्लिक करें।
UP Varasat Praman Patra कैसे बनवाएं?
  • क्लिक करते ही आपके सामने सारी जानकारी प्रस्तुत हो जाएगी आप चाहें तो उसे प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं।
UP Varasat Praman Patra कैसे बनवाएं?

वरासत प्रमाण पत्र के प्रारूप को कैसे डाउनलोड करें?

इसे डाउनलोड करने के लिए आप निम्नलिखित चरणों का सहारा ले सकते हैं –

  • सर्वप्रथम आप “http://vaad.up.nic.in/” या यूपी वाद की आधिकारिक पर पर क्लिक करें।
  • फिर इसके बाद नीचे की तरफ जाते हुए “ऑनलाइन आवेदन” वाले अनुभाग पर क्लिक करें।
  • क्लिक करते ही आपके सामने एक मिनी लिस्ट प्रदर्शित होगा, उसमें से आपको ” उत्तराधिकार / वरासत” वाले लिंक पर क्लिक करें।
UP Varasat Praman Patra कैसे बनवाएं?
  • क्लिक करने के उपरांत आपके सामने एक और पेज खुलेगा, उसमें आपको “उत्तराधिकार / वरासत हेतु आवेदन पत्र का पी० डी० एफ डाउनलोड करे” वाले लिंक पर क्लिक करें।
  • क्लिक करते ही प्रारूप पीडीएफ के रूप में आपके खुल जाएगा, आप उसे प्रिंट या उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
UP Varasat Praman Patra कैसे बनवाएं?

इसके अतिरिक्त आप चाहें तो आप नीचे दिए गए लिंक के जरिए भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

वसीयत प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है?

वरासत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:

  • आधार कार्ड (आवेदक और मृतक का)
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (मृतक व्यक्ति का)
  • राशन कार्ड
  • मृतक के संपत्ति दस्तावेज़ (खतौनी, खसरा आदि)
  • परिवार के सदस्यों की सूची (विरासत का दावा करने वाले सभी उत्तराधिकारियों की जानकारी)
  • फोटो और पहचान प्रमाण (आवेदक का)
  • निवास प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
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