निवास प्रमाण पत्र जिसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह प्रमाण पत्र कई सरकारी सेवाओं, योजनाओं और लाभों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक होता है। यह शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला, सरकारी नौकरियों में आवेदन, संपत्ति खरीदने और अन्य सरकारी योजनाओं में अनिवार्य रूप से मांगा जाता है।
इस लेख में, हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में निवास प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके लिए पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी देंगे।
निवास प्रमाण पत्र के लिए पात्रता
उत्तर प्रदेश में निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको निम्नलिखित पात्रता मानदंडों में से एक को पूरा करना होगा:
- माता-पिता उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होने चाहिए।
- आवेदक स्वयं कम से कम 3 वर्षों से उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा हो।
- आवेदक सरकारी कर्मचारी हो और उसका स्थानांतरण होता रहता हो।
आवेदन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश में निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दो तरीकों से आवेदन किया जा सकता है:
- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन सबसे आसान और सुविधाजनक तरीका है। इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश की ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट का उपयोग करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर जाएं:
उत्तर प्रदेश सरकार की ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर जाएं। - सिटिजन लॉगिन करें:
होमपेज पर "सिटिजन लॉगिन (ई-साथी)" पर क्लिक करें। यदि आप पहले से पंजीकृत नहीं हैं, तो "नया उपयोगकर्ता पंजीकरण" पर क्लिक करें और अपनी जानकारी दर्ज करके पंजीकरण करें।
- लॉगिन करें:
सफल पंजीकरण के बाद, अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें। - आवेदन भरें:
लॉगिन करने के बाद "आवेदन भरें" विकल्प चुनें और "निवास प्रमाण पत्र" के लिंक पर क्लिक करें। - आवेदन फॉर्म भरें:
आपको एक फॉर्म दिखाई देगा, जिसमें आपका नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, पता आदि भरना होगा। इसके साथ ही आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें:
आवेदन जमा करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर प्राप्त होगा, जिसका उपयोग आप अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
यदि आप ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने उप जिलाधिकारी कार्यालय (SDM Office) या जन सेवा केंद्र (CSC) में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करें:
उप जिलाधिकारी कार्यालय या जन सेवा केंद्र से निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करें। - आवेदन फॉर्म भरें:
फॉर्म में आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, माता-पिता का नाम, निवास का विवरण आदि भरें। - दस्तावेज़ संलग्न करें:
आवश्यक दस्तावेज़ों की मूल प्रति और उनकी फोटोकॉपी संलग्न करें। - फॉर्म जमा करें:
फॉर्म को सभी दस्तावेज़ों के साथ उप जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करें।आवेदन
आवेदन की स्थिति
edistrict.up.gov.in पर आपको “आवेदन की स्थिति” नाम का विकल्प मिलेगा उसपर क्लिक करके बॉक्स में आवेदन संख्या डालें जो आपको रजिस्ट्रेशन के समय प्राप्त हुआ था। आवेदन संख्या डालकर अब सर्च बटन पर क्लिक कर दें।
निवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- पहचान पत्र: (आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट आदि)
- पते का प्रमाण: (बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, संपत्ति कर रसीद आदि)
- माता-पिता का निवास प्रमाण पत्र (यदि माता-पिता के आधार पर आवेदन कर रहे हैं)
- निवास का प्रमाण: (यदि आप 3 वर्ष से अधिक समय से रह रहे हैं जैसे स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, कॉलेज डिग्री, राशन कार्ड आदि)
- स्थानांतरण आदेश: (सरकारी कर्मचारी होने पर)
निवास प्रमाण पत्र की वैधता
निवास प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन होती है, जब तक कि कोई महत्वपूर्ण बदलाव न हो जैसे पते का परिवर्तन। यह एक बार बनने के बाद स्थायी रूप से मान्य रहता है और इसे नवीनीकृत करने की आवश्यकता नहीं होती है।