जाति प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के व्यक्तियों को विभिन्न सरकारी लाभों और योजनाओं में सहायता करता है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से सरल कर दिया है। इस लेख में हम विस्तार से बताएंगे कि आप उत्तर प्रदेश जाति प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं।
जाति प्रमाण पत्र के लाभ
- सरकारी योजनाओं का लाभ: विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है।
- छात्रवृत्ति: स्कूल और कॉलेज में छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए उपयोगी।
- आरक्षण: उच्च शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षित सीटों के लिए आवेदन हेतु आवश्यक।
- अन्य लाभ: सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट, पेंशन योजनाओं और अन्य कल्याणकारी सेवाओं का लाभ।
UP Caste Certificate बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज़ों की स्कैन की हुई कॉपी तैयार रखें:
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पार्षद या ग्राम पंचायत द्वारा जारी लेटर
- बिजली बिल
- सक्रिय मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल)
उत्तर प्रदेश के जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार यह जांच लें कि वह पिछड़ी जाति के अंतर्गत आता है या नहीं।
अब जबकि आपने अपनी जाति की पहचान कर ली है, और आप आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा-
- edistrict.up.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
- "सिटिजन लॉगिन (ई-साथी)" पर क्लिक करें।
- "नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण" पर क्लिक करें और अपनी जानकारी दर्ज करें।
- पंजीकरण के बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मोबाइल या ईमेल पर प्राप्त होगा।
जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें:
- अपने अकाउंट में लॉगिन करें और डैशबोर्ड पर "प्रमाण पत्र सेवा" के सेक्शन में जाएं।
- "जाति प्रमाण पत्र (हिंदी)" विकल्प पर क्लिक करें और आवश्यक जानकारी भरें।
- सभी दस्तावेज़ अपलोड करें और 15 रुपये का सेवा शुल्क ऑनलाइन भुगतान करें।
- सफलतापूर्वक आवेदन के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा।
प्रमाण पत्र डाउनलोड करें:
- आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, प्रमाण पत्र आपके मोबाइल या ईमेल पर भेजी गई जानकारी के आधार पर 7-30 दिनों में जारी हो जाएगा। इसे आप पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (तहसील या CSC केंद्र)
जो लोग ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:
तहसील या CSC केंद्र जाएं:
- अपने जिले के तहसील या नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाएं।
- आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, फोटो आदि साथ लेकर जाएं।
आवेदन फॉर्म भरें:
- तहसील कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और इसे ध्यानपूर्वक भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की कॉपी फॉर्म के साथ संलग्न करें और फॉर्म को तहसील कार्यालय में जमा कर दें।
प्रमाण पत्र प्राप्त करें:
- तहसील द्वारा सत्यापन के बाद आपका जाति प्रमाण पत्र 15-30 दिनों में जारी हो जाएगा। इसे आप तहसील कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन की स्थिति देखें
जाति प्रमाण पत्र के आवेदन की स्थिति को देखने के लिए आप ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के होमपेज पर मौजूद विकल्प आवेदन की स्थिति पर क्लिक करें. अब अपना Application Number दर्ज करें, और Search के विकल्प के ऊपर क्लिक कर दें.
जाति प्रमाण पत्र का ऑनलाइन सत्यापन कैसे करें?
- edistrict.up.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
- "प्रमाण पत्र का सत्यापन" के विकल्प पर क्लिक करें।
- आवेदन संख्या दर्ज करें और सर्च करें। इस प्रकार आप जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन कर सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर
यदि आपको जाति प्रमाण पत्र से संबंधित कोई जानकारी या सहायता चाहिए, तो आप 0522-2304706 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।