उत्तर प्रदेश / अन्य सभी राज्यों में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया

ADVERTISEMENT

जन्म पंजीकरण एक बच्चे के अस्तित्व का एक आधिकारिक और स्थायी रिकॉर्ड है। जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969 के कानून के तहत भारत में किसी भी बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र का होना आवश्यक है। Birth Certificate देश में किसी व्यक्ति के विभिन्न अधिकारों के लिए कानूनी प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है।

इस लेख में, हम जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को विस्तार से जानेंगे।

Birth Certificate के लिए निर्धारित समय

जन्म प्रमाणपत्र हेतु नागरिकों को अपने संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में घटना के 21 दिनों के भीतर नवजात शिशु के जन्म का पंजीकरण कराना आवश्यक है।

निर्धारित समय के भीतर पंजीकरण न होने की स्थिति में संबंधित स्थानीय प्राधिकारी पुलिस सत्यापन के बाद ही देर से दाखिल करने के लिए अर्थ दंड के साथ प्रमाण पत्र जारी करेगा।

Birth Certificate आवेदन प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य के नागरिकों को जन्म प्रमाणपत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना पड़ेगा:

यूजर आईडी बनाना

  • सबसे पहले आपको Birth and Date Registration पोर्टल पर जाकर एक यूजर आईडी बनानी होगी।
  • इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट https://crsorgi.gov.in/ पर जाएं।
  • वेबसाइट के होमपेज पर, लॉग इन बॉक्स के नीचे General Public Sign Up पर क्लिक करें।
Registration Form

अब साइन अप पेज पर निम्नलिखित जानकारियाँ दर्ज करें:

  • आपका मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • जन्म का स्थान (जैसे अस्पताल का नाम और पता, या यदि घर में जन्म हुआ हो तो वह स्थान)
  • बच्चे की जन्म तिथि
  • माता-पिता की जानकारी (नाम, पते आदि)
  • सही जानकारी भरने के बाद रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके ईमेल पर एक वेरिफिकेशन लिंक भेजा जाएगा।
  • उस लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट सक्रिय करें।

लॉग इन करना

  • अब आप अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर लॉग इन करें।
  • लॉग इन के बाद, होमपेज पर दिए गए Birth (Add Birth Registration) टैब पर क्लिक करें।
Birth Cerrtificate Form

जन्म प्रमाणपत्र फॉर्म भरना

  • इस चरण में आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको बच्चे की और उसके जन्म से संबंधित जानकारी दर्ज करनी होगी। इसमें शामिल हैं:
  • बच्चे का नाम (यदि पहले से तय हो)
  • जन्म की तिथि और समय
  • जन्मस्थान (जैसे अस्पताल का नाम और पता, या घर का पता)
  • बच्चे का लिंग
  • माता-पिता के नाम, उनकी उम्र, और पता
  • अस्पताल का पता (जहाँ बच्चा पैदा हुआ है) और वहां के डॉक्टर का नाम (यदि लागू हो)
  • यदि बच्चे का जन्म घर पर हुआ हो, तो दाई का नाम या उस व्यक्ति की जानकारी जो उस समय मौजूद था
  • जानकारी ध्यानपूर्वक भरने के बाद Save बटन पर क्लिक करें।
Birth Certificate Form

दस्तावेज़ अपलोड करना

  • अब एक नया पेज खुलेगा, जहाँ आपको कुछ अतिरिक्त दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। इन दस्तावेज़ों में शामिल हो सकते हैं:
  • अस्पताल द्वारा दिया गया जन्म प्रमाणपत्र या डिस्चार्ज स्लिप
  • माता-पिता के पहचान प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि)
  • यदि घर पर जन्म हुआ हो, तो परिवार के मुखिया द्वारा जारी किया गया सत्यापन पत्र
  • रिपोर्टिंग फॉर्म (जिसे अस्पताल या अन्य प्रमाणित व्यक्ति से सत्यापित करवाना होता है)
  • सभी दस्तावेज़ सही तरीके से अपलोड करने के बाद Save बटन पर क्लिक करें।

प्रिंट और डाउनलोड करना

  • प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, आप फिर से अपने यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करें।
  • अब होमपेज पर दिए गए Print Reporting विकल्प पर क्लिक करके आप अपने बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
  • यह जन्म प्रमाणपत्र एक अस्थायी प्रमाणपत्र होगा। बाद में आपको नगर निगम या संबंधित सरकारी कार्यालय से प्रमाणित कॉपी प्राप्त करनी होगी।
Print and Download Certificate eDistrict Uttar Pradesh

आवश्यक दस्तावेज़

  • अस्पताल द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र (अस्पताल में जन्म होने पर)
  • माता-पिता का पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड)
  • घर पर जन्म के मामले में परिवार के मुखिया का सत्यापन पत्र
  • शादी का प्रमाणपत्र (यदि मांग की जाए)

इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से आप बिना किसी दिक्कत के ऑनलाइन जन्म प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसे आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं।

संबंधित लेख
आवेदन की स्थिति जानेंआय प्रमाणपत्र बनवाएं
निवास प्रमाणपत्र बनवाएंEWS प्रमाणपत्र बनवाएं
जाति प्रमाणपत्र बनवाएंहैसियत प्रमाणपत्र बनवाएं
जन्म प्रमाणपत्र बनवाएंमृत्यु प्रमाणपत्र बनवाएं
हैसियत प्रमाणपत्र बनवाएंवरासत प्रमाणपत्र बनवाएं
खतौनी की नकल देखेंई साथी लॉगिन / पंजीकरण
BOR UP सर्टिफिकेट वेरिफिकेशनVaad UP NIC IN पोर्टल