बिहार में आय प्रमाणपत्र कैसे बनवाएं? जानें

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आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय का प्रमाण देता है। यह प्रमाण पत्र विभिन्न सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों, शिक्षा संस्थानों में प्रवेश, बैंक लोन, और अन्य सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है।

बिहार सरकार ने आय प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध कराया है, जिससे नागरिक इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

Bihar में Income Certificate की जरूरत क्यों पड़ती है?

बिहार में आय प्रमाण पत्र निम्नलिखित कारणों के लिए जारी किया जाता है-

  • विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए।
  • पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए।
  • सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए।
  • अन्य सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए।
  • ओबीसी / ईबीसी / एससी / एसटी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए।

आय प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक पात्रता

  • आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की वार्षिक आय का सत्यापन प्रमाणित होना चाहिए।
  • आवेदक को सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों या अन्य सेवाओं के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़

आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:

  • पहचान पत्र: (आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड)
  • निवास प्रमाण पत्र: (राशन कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल, या टेलीफोन बिल)
  • आय का प्रमाण: (स्व-घोषणा पत्र या अन्य दस्तावेज़)
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • पासपोर्ट आकार की तस्वीर

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट – https://serviceonline.bihar.gov.in/ पर विजिट करें।
  • इसके बाद “ऑनलाइन आवेदन” अनुभाग के तहत “आय प्रमाणपत्र का निर्गमन” विकल्प पर क्लिक करें।
Income Certificate Bihar
  • इसके बाद अपने आय प्रमाणपत्र का स्तर चुनें
  • इसके बाद आप अपने आय प्रमाणपत्र के फॉर्म को भलीभांति भरकर सबमिट कर दें।
  • आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए आवेदक को एक विशिष्ट एप्लिकेशन आईडी प्राप्त होगी।

इसके साथ ही आप इस आईडी की मदद से आवेदन की स्थिति भी चेक कर सकते हैं।

बिहार आय प्रमाणपत्र ऑफलाइन तरीके से कैसे प्राप्त करें?

  • अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पहुंचे
  • आवेदक को अपने क्षेत्र में सामान्य सेवा केंद्रों से संपर्क करना होगा।
  • नजदीकी तहसील या CSC केंद्र से आय प्रमाणपत्र का फॉर्म प्राप्त करें।
  • अब आवेदक को आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण दर्ज करना होगा।
  • एक बार सभी विवरण दर्ज करने के बाद, आवेदक को सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र में संलग्न करना होगा।
  • जरूरी दस्तावेज सलंग्न करने के बाद आवेदक अब संबंधित अधिकारी को आवेदन पत्र जमा कर सकता है।

कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

बिहार में आय प्रमाणपत्र की वैधता कितनी होती है?

बिहार में आय प्रमाण पत्र की वैधता इसके जारी होने की तारीख से छह महीने तक होती है।

बिहार में आय प्रमाणपत्र कितने दिनों में बनकर आ जाता है?

बिहार में आय प्रमाणपत्र को बनने में 7 से 10 दिनों का वक्त लग जाता है।

बिहार में आय प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?

बिहार में आय प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट – https://serviceonline.bihar.gov.in/ है।