EWS प्रमाण पत्र (Economically Weaker Section Certificate) भारत सरकार द्वारा उन व्यक्तियों को जारी किया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से संबंधित हैं और किसी आरक्षण श्रेणी (जैसे SC, ST, OBC) में नहीं आते हैं।
यह प्रमाण पत्र केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले, और अन्य सरकारी योजनाओं में 10% आरक्षण का लाभ उठाने के लिए आवश्यक होता है।
आवेदन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश में EWS प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित है:
चरण 1: तहसील कार्यालय या CSC केंद्र पर जाएं
- सबसे पहले, अपने नजदीकी तहसील कार्यालय या जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाएं। तहसील कार्यालय में आवेदन करने के लिए सरकारी अधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त करें।
चरण 2: आवेदन फॉर्म प्राप्त करें
- तहसील कार्यालय या CSC केंद्र से EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करें। यदि CSC से आवेदन कर रहे हैं, तो वहाँ आवेदन पत्र भरने में भी मदद मिल सकती है।
चरण 3: फॉर्म भरें
- आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें, जिसमें शामिल हैं:
- आवेदक का नाम
- पिता/पति का नाम
- पता
- वार्षिक पारिवारिक आय का विवरण
- संपत्ति का विवरण
चरण 4: आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें
- फॉर्म भरने के बाद, इसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें, जैसे:
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- संपत्ति के दस्तावेज़
- पासपोर्ट साइज फोटो
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
चरण 5: आवेदन जमा करें
- सभी दस्तावेज़ संलग्न करने के बाद, आवेदन फॉर्म को तहसील कार्यालय में संबंधित अधिकारी को जमा करें। CSC केंद्र के माध्यम से भी आप यह आवेदन जमा कर सकते हैं।
चरण 6: आवेदन की जांच और सत्यापन
- आपका आवेदन तहसीलदार या अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा जांचा जाएगा। इसमें आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद, अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आप EWS प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पात्र हैं या नहीं।
चरण 7: प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा
- सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, EWS प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसे प्राप्त करने के लिए आपको तहसील कार्यालय से संपर्क करना होगा। आम तौर पर यह प्रमाण पत्र 7-30 दिनों के भीतर जारी कर दिया जाता है।
उत्तर प्रदेश में EWS प्रमाण पत्र के लिए पात्रता
आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए।
भूमि मापदंड:
- ग्रामीण क्षेत्रों में 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्रों में 1000 वर्ग फुट से अधिक का आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए।
- शहरी क्षेत्रों में 100 वर्ग गज से अधिक का प्लॉट नहीं होना चाहिए।
- अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज से अधिक का प्लॉट नहीं होना चाहिए।
यह प्रमाण पत्र केवल सामान्य वर्ग (General Category) के लोगों को जारी किया जाता है, जो SC/ST/OBC श्रेणी में नहीं आते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज़ों को एकत्रित करना आवश्यक है:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
- निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, वोटर आईडी, बिजली बिल)
- आय प्रमाण पत्र (सरकारी मान्यता प्राप्त अधिकारी द्वारा जारी)
- संपत्ति का विवरण (भूमि और संपत्ति से संबंधित दस्तावेज़)
- स्व-घोषणा पत्र (ईमानदारी से जानकारी देने का प्रमाण)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक स्टेटमेंट (यदि संपत्ति के हिस्से के रूप में दिखाया गया हो)
प्रमाण पत्र की वैधता
EWS प्रमाण पत्र की वैधता एक साल तक होती है। इसके बाद, यदि आपकी आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है, तो आप इसे नवीनीकृत (रिन्यू) कर सकते हैं।
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न
EWS का फूल फॉर्म क्या है?
EWS का फुल फॉर्म Economic Weaker Section है।
क्या OBC या अन्य जाति के उम्मीदवार क्या EWS Certificate के लिए आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, क्योंकि EWS प्रमाणपत्र केवल उन व्यक्तियों को जारी किया जाता है जो केवल सामान्य श्रेणी में 10% आरक्षण के अंतर्गत आते हैं, और ओबीसी और अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को पहले से ही आरक्षण का लाभ मिल रहा है।
EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कौन से दस्तावेज़ की आवश्यकता होती है?
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय पहचान प्रमाण, अधिवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, स्व-घोषणा, पासपोर्ट आकार का फोटो, संपत्ति / भूमि का प्रमाण पत्र आदि जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।