निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो यह प्रमाणित करता है कि व्यक्ति किसी विशेष राज्य या स्थान का स्थायी निवासी है। मध्यप्रदेश में निवास प्रमाण पत्र का उपयोग कई सरकारी योजनाओं, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, सरकारी नौकरियों में आवेदन, और अन्य कानूनी कार्यों में किया जाता है। इस दस्तावेज के बिना कई सरकारी सुविधाओं और योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता।
इस लेख में हम आपको मध्यप्रदेश में निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं, इसकी पूरी प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज़, और आवेदन के बारे में जानकारी देंगे।
मध्यप्रदेश में निवास प्रमाणपत्र की जरूरत कहाँ-कहाँ पड़ती है?
- निवास प्रमाण पत्र का उपयोग कर छात्र किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं।
- छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए डोमिसाइल प्रमाण पत्र आवश्यक है।
- राशन कार्ड बनवाने के लिए यह एक जरूरी दस्तावेज है।
- शिक्षण संस्थानों में निवास कोटा की आवश्यकता होने पर निवास प्रमाण पत्र प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए निवास प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकते हैं जहां निवासियों को प्राथमिकता दी जाती है।
योग्यता
- मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी ही निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है।
- मध्य प्रदेश राज्य में पिछले पांच वर्षों के निवासी निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
- यदि कोई महिला मूल रूप से मध्य प्रदेश की नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी पुरुष से विवाहित है, तो वह निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की पात्र होगी।
जरूरी दस्तावेज
मध्य प्रदेश निवास या अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे-
- राशन कार्ड
- एड्रेस प्रूफ – पासपोर्ट, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, पानी बिल, टेलीफोन बिल, आदि।
- स्कूल सर्टिफिकेट – मार्कशीट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट
- पहचान पत्र
- यदि माता-पिता या अभिभावक के पास कोई संपत्ति है तो आवेदक को संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
- निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र।
- मध्य प्रदेश में भूमि या संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण।
आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आवेदक को eDistrict MP आधिकारिक वेबसाइट - https://www.mpedistrict.gov.in/MPL/index.aspx पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद ऑनलाइन सेवा के लिए आवेदन करें विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आवेदक को नए पेज पर “Domicile Certificate Registration” (निवास प्रमाण पत्र) विकल्प का चयन करना होगा।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलेगा इस फॉर्म में पूछी गयी पूरी जानकारी दर्ज करना होगा।
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सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आप इसे तहसील में जमा कर सकते हैं, या खुद ही लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसे बनवाने के लिए आप नजदीकी जनसेवा केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं।