निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो यह प्रमाणित करता है कि व्यक्ति बिहार का स्थायी निवासी है। इस प्रमाण पत्र का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं, शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले, सरकारी नौकरियों, और अन्य कानूनी कार्यों के लिए किया जाता है। बिहार सरकार ने इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध कराया है, जिससे नागरिक इसे आसानी से बनवा सकते हैं।
ऐसे में आज हम इस लेख के जरिए यह बताएंगे कि आप RTPS बिहार पोर्टल के जरिए आप मूल निवास प्रमाणपत्र बिहार को कैसे बनवा सकते हैं, और इसके लिए जरूरी दस्तावेज और प्रोसीजर क्या है। इसलिए पूरी जानकारी हेतु इस लेख को पूरा पढ़ें।
बिहार में निवास प्रमाणपत्र की जरूरत क्यों पड़ती है?
इसका उपयोग शिक्षण संस्थानों और बिहार सरकार द्वारा जारी की जाने वाली सरकारी सेवाओं में कोटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगर बिहार का कोई छात्र छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसके लिए भी बिहार मूल निवास प्रमाणपत्र की जरूरत पड़ती है।
जरूरी दस्तावेज
बिहार में निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए, एक व्यक्ति के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए-
- निवास प्रमाणपत्र के लिए फॉर्म
- पहचान प्रमाण (Aadhaar Card, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आदि)
- निवास का प्रमाण (बिजली बिल, पानी बिल, टेलीफोन बिल, आदि)
- जन्म प्रमाण पत्र की एक कॉपी
- आवेदक के पास बिहार में जमीन होने का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट – serviceonline.bihar.gov.in पर जाएं।
- इसके बाद ऑनलाइन आवेदन अनुभाग में मौजूद “सामान्य प्रशाशन विभाग” पर क्लिक करें।
- अब आप आवास प्रमाण-पत्र के ऊपर क्लिक कर लें.
- यहां आवेदक को यह चुनना होगा कि वह अपना प्रमाणपत्र कहाँ प्राप्त करना चाहता है, आसान भाषा में कहें, तो आप अपने प्रमाणपत्र का स्तर चुनें.
- आप उसपर क्लिक कर दें, इसके बाद आपके सामने आवदेन फॉर्म खुल जाएगा.
- इसके बाद आवेदक को अपना नाम और मोबाइल नंबर पता, आदि सभी चीजें दर्ज करनी होंगी.
- आवेदन पत्र भरने के बाद, आवेदक को भविष्य के संदर्भ के लिए एक आवेदन आईडी प्राप्त होगी।