उत्तर प्रदेश जन्म प्रमाणपत्र की तरह मृत्यु प्रमाणपत्र की भी राज्य में काफी मांग रहती है। उत्तर प्रदेश में, मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के तहत मृत्यु का पंजीकरण करना नागरिकों को अनिवार्य है।
मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के कई कारण होते हैं, जैसे कि मृत्यु के बाद मुआवजे की स्थिति में, पेंशन के लिए, चिकित्सा लाभ आदि के लिए होता है। मृत्यु प्रमाणपत्र मृत्यु के कारण, स्थान और समय को सत्यापित करता है। आज हम इस लेख के जरिए आपको बताएंगे कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो आप ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश पोर्टल के जरिए मृत्यु प्रमाणपत्र कैसे बनवा सकते हैं, तथा इसके लिए जरूरी दस्तावेज कौन-कौन से हैं।
Death Certificate बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है?
जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो मृत्यु की तारीख से 21 दिनों के भीतर किसी व्यक्ति की मृत्यु का पंजीकरण कराना होता है। उत्तर प्रदेश राज्य में मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए जिम्मेदार व्यक्ति निम्नलिखित हैं-
- यदि मृत्यु घर में होती है तो परिवार का मुखिया मृत्यु दर्ज करने के लिए जिम्मेदार होता है।
- यदि किसी अस्पताल या चिकित्सा संस्थान में मृत्यु होती है, तो संस्था के चिकित्सा प्रभारी मृत्यु को पंजीकृत करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
- यदि जेल में मृत्यु होती है, तो पंजीकरण के लिए मुख्य जेलर जिम्मेदार होता है।
- निर्जन/सार्वजनिक क्षेत्र में नवजात शिशु या शव मिलने पर क्षेत्र का मुखिया या स्थानीय थाना प्रभारी मृत्यु दर्ज करा सकता है।
- यदि मृत्यु किसी छात्रावास, चूल्हे, धर्मशाला, बोर्डिंग-हाउस, लॉजिंग हाउस, सराय, ताड़ी की दुकान, बैरक या सार्वजनिक रिसॉर्ट में होती है, तो प्रभारी व्यक्ति को मृत्यु दर्ज करने की आवश्यकता होती है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:
- मृतक का आधार कार्ड
- मृतक की पहचान पत्र की कॉपी (वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि)
- मृत्यु की तारीख और स्थान का विवरण (अस्पताल की रिपोर्ट, या डॉक्टर द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र)
- आवेदक का पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि)
- राशन कार्ड (मृतक का और आवेदक का)
- मृत्यु का चिकित्सा प्रमाण पत्र (अस्पताल द्वारा जारी किया गया)
आवेदन प्रक्रिया
- ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश के e District UP पोर्टल - https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ पर जाएं, और यहां “सिटीजन लॉगिन” विकल्प पर क्लिक करें।
- अगर आपने इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप पहले रजिस्ट्रेशन करें उसके बाद लॉगिन करें।
- लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन सेवाएं टैब के अंदर “Death Certficate” के विकल्प पर क्लिक करें।
- आपके सामने Registration Form खुलेगा।
- इस फॉर्म में मांगी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरें और सबमिट कर दें।
- इसके बाद आपको एक पावती संख्या प्राप्त होगी, जिसे संभालकर रखें भविष्य में आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो आप तहसील कार्यालय या नगर निगम/नगर पालिका कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:
- तहसील कार्यालय या नगर निगम/नगर पालिका जाएं
अपने नजदीकी तहसील कार्यालय या नगर निगम/नगर पालिका कार्यालय में जाएं और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करें। - आवेदन फॉर्म भरें
आवेदन फॉर्म में मृतक का नाम, मृत्यु की तारीख और स्थान जैसी जानकारी भरें। - आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें
फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी संलग्न करें जैसे मृतक का पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, और अस्पताल द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र। - फॉर्म जमा करें
फॉर्म को सभी दस्तावेज़ों के साथ संबंधित अधिकारी के पास जमा करें। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। - प्रमाण पत्र प्राप्त करें
सत्यापन के बाद, आपको मृत्यु प्रमाण पत्र 7-15 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। इसे आप तहसील कार्यालय से या नगर निगम से प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन की स्थिति चेक करें
सबसे पहले आप eDistrict UP आधिकारिक पोर्टल पर जाएं, वहां होमपेज पर “आवेदन की स्थिति” विकल्प पर क्लिक करें और बॉक्स में अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर डालें जो आवेदन सबमिट करने के बाद आपको मिला था।
इसके बाद Search बटन पर क्लिक कर दें। आपको अपने आवेदन की स्थिति दिख जाएगी।