जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो यह प्रमाणित करता है कि व्यक्ति किसी विशेष जाति से संबंधित है। यह दस्तावेज़ अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लोगों के लिए आवश्यक है। जाति प्रमाण पत्र का उपयोग सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों, आरक्षण, शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला, और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए किया जाता है।
ऐसे में आज हम इस लेख के जरिए आपको बताएंगे कि बिहार में जाति प्रमाणपत्र कैसे बनवाते हैं? और बिहार में जाति प्रमाणपत्र की वैधता और इसे बनने में कितना समय लगता है। इसलिए पूरी जानकारी हेतु यह लेख पूरा पढ़ें। बिहार में जाति प्रमाण-पत्र RTPS पोर्टल के जरिए बनते हैं.
बिहार में जाति प्रमाणपत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है?
बिहार में जाति प्रमाण पत्र निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए बनवाया जाता है-
- स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए।
- प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन करने के लिए।
- छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए।
- आरक्षित श्रेणियों में रोजगार प्राप्त करने के लिए।
- सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए।
- आवास और स्वरोजगार योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए।
- नागरिकों को आवास स्थल आवंटित करना।
- चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़े होने के लिए।
बिहार जाति प्रमाणपत्र के लिए जरूरी दस्तवेज
बिहार जाति प्रमाणपत्र के लिए जरूरी दस्तवेज निम्नलिखित है
- राशन कार्ड
- आवेदक की स्व-घोषणा
- पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट – https://serviceonline.bihar.gov.in/ पर जाएं।
- इसके बाद आप होमपेज पर ऑनलाइन आवेदन दें, अनुभाग में सामान्य प्रशासन विभाग में जाति प्रमाण-पत्र पर क्लिक करें.
- इसके बाद नए पेज पर आवेदक को यह चुनना होगा कि वह अपना जाति प्रमाणपत्र कहाँ से प्राप्त करना चाहता है। आसान भाषा में कहें तो आप अपने प्रमाण-पत्र का स्तर चुनें.
- इसके बाद आवेदक के सामने एक एप्लिकेशन फॉर्म दिखाई देता है। आवेदक को आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी।
- सभी विवरण दर्ज करने के बाद आवेदक को सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन जमा करना होगा।
- इसके बाद आवेदक को एक एक्नॉलेजमेंट नंबर प्राप्त होगा, जिसमें आवेदन संख्या का उल्लेख होता है। आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए इस नंबर को नोट करना होगा।
बिहार जाति प्रमाणपत्र ऑफलाइन कैसे बनवाएं?
सबसे पहले अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाना होगा, वहां से आप कुछ शुल्क देकर बिहार में जाति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो खुद अपने नजदीकी तहसील से इस प्रमाणपत्र को बनवा सकते हैं।